दिल्ली हाईकोर्ट की जज ज्योति सिंह ने व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण याचिका से खुद को अलग किया


देश 30 April 2026
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दिल्ली हाईकोर्ट की जज ज्योति सिंह ने व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण याचिका से खुद को अलग किया

नई दिल्ली, 30 अप्रैल । दिल्ली उच्च न्यायालय की जस्टिस ज्योति सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड बोट (बीओएटी) के सह संस्थापक अमन गुप्ता की व्यक्तित्व के अधिकारों के संरक्षण के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह ने इस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए इस याचिका को जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया। याचिका पर अगली सुनवाई 7 मई को होगी।

अदालत में अमन गुप्ता की ओर से वरिष्ठ वकील श्येल त्रेहान और नकुल गांधी पेश हुए। याचिका में मांग की गई है कि अनधिकृत रूप से अमन गुप्ता के फोटो और एआई निर्मित कंटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे याचिकाकर्ता के व्यक्तित्व के अधिकारों का हनन हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले उच्च न्यायालय कई नामचीन हस्तियों को इसी तरह के अधिकारों की रक्षा का आदेश दे चुका है। इनमें तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, मलयाल अभिनेता मोहनलाल, पूर्व सांसद गौतम गंभीर, आचार्य बालकृष्ण, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, अभिनेत्री काजोल, अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर शामिल हैं।

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